राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिसे NFBS यानि National Family Benefit Scheme के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो दिया है। योजना के तहत, ऐसे परिवारों को एकमुश्त राशि के रूप में मुआवजा प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने तत्कालीन वित्तीय संकट से उबर सकें।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदक को इस योजना के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, और इस प्रक्रिया के लिए कोई ऑफलाइन विकल्प नहीं है।

योजना का डिज़ाइन विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि परिवारों को त्वरित और आसान सहायता मिल सके, जिससे वे अपने जीवन को फिर से स्थापित कर सकें।

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मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, जब वे अपने मुख्य कमाऊ सदस्य को खो देते हैं। इस योजना के तहत आवेदन दोनों माध्यमों—ऑनलाइन और ऑफलाइन—से किया जा सकता है।

प्रमुख बिंदु

  • मुआवजा राशि: योजना के तहत परिवार को ₹30,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
  • आयु सीमा: 18 से 60 वर्ष के बीच के आवेदक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
  • पारिवारिक आय सीमा: शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदन प्रक्रिया: योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
  • मृत्यु के बाद सहायता: मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवार को मुआवजा प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिए बनाई गई है। यदि परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मुआवजे की राशि को बढ़ाकर ₹30,000 कर दिया गया है, जो पहले ₹20,000 थी। योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह उपलब्ध है।आप अपनी सुविधा के अनुसार कैसे भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के लिए योग्यता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तों का पालन करना आवश्यक है:

  • आर्थिक स्थिति: आवेदक का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना चाहिए।
  • आयु सीमा: आवेदक की उम्र 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • पारिवारिक आय: शहरी क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय ₹56,450 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 है।
  • मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु: योजना के तहत सहायता परिवार को केवल तब प्रदान की जाएगी जब उनके मुख्य कमाऊ सदस्य का निधन हो चुका हो।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना PDF Form

आवेदन करने के लिए और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का PDF Form डाउनलोड करने के लिए कृपया इस फॉर्म को भरकर, सबमिट बटन पर क्लिक करें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना फॉर्म


आवेदन प्रक्रिया

ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें: वेबसाइट से आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और प्रिंट करें।
  • आवेदन पत्र भरें: आवेदन पत्र को सभी आवश्यक जानकारी के साथ सही ढंग से भरें।
  • जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करें: भरे हुए आवेदन पत्र को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट (DM) के कार्यालय में जमा करें।

इस प्रक्रिया के माध्यम से आप ऑफ़लाइन आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  • आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहां क्लिक करें
  • नया पंजीकरण विकल्प चुनें: वेबसाइट पर उपलब्ध ‘नया पंजीकरण’ विकल्प को चुनें।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें: आवश्यक जानकारी के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरें।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन फॉर्म के साथ अपलोड करें।
  • फॉर्म सबमिट करें: भरे हुए आवेदन पत्र को सबमिट करें।

इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और समय पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक डाक्यूमेंट्स

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है:

  • मृत्यु प्रमाण पत्र: परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • गरीबी रेखा से नीचे (BPL) कार्ड: परिवार का गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण।
  • गरीबी रेखा राशन कार्ड (ब्लू कार्ड): BPL राशन कार्ड, जिसे ब्लू कार्ड के नाम से भी जाना जाता है।
  • निवास प्रमाण पत्र: आवेदक के निवास का प्रमाण, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, या बिजली का बिल।

ये दस्तावेज़ आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है ताकि योजना के लाभ प्राप्त किए जा सकें।

पारिवारिक लाभ की स्थिति कैसे देखें?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) के तहत आवेदन करने के बाद, आप अपनी आवेदन स्थिति को ऑनलाइन जांच सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

  • सबसे पहले, उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट पर “आवेदन की स्थिति” या “स्टेटस चेक” विकल्प को चुनें।
  • आपके द्वारा आवेदन के समय प्राप्त आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या को दर्ज करें।
  • आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद, “खोजें” या “जांचें” बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी आवेदन स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी।
  • अगर आपको अपनी आवेदन स्थिति से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, तो आप नजदीकी जिला मजिस्ट्रेट (DM) कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस प्रक्रिया के माध्यम से आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका आवेदन किस स्थिति में है और आगे की कार्यवाही के लिए क्या करना है।

Frequently Asked Questions

क्या यह योजना सभी के लिए है?

नहीं, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं।

क्या मैं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हूँ यदि मैं जीवित हूँ?

नहीं, यह योजना केवल मृत्यु राहत के लिए है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 30000 क्या है?

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना 30000 एक सरकारी योजना है, जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुख्य कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

आयु कितनी होनी चाहिए?

18 साल से 60 साल

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?

1) मृत्यु प्रमाण पत्र 2) गरीबी रेखा से नीचे कार्ड 3) गरीबी रेखा से नीचे राशन कार्ड (नीला कार्ड) 4) निवास प्रमाण पत्र

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