उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की है, जिसका मकसद लड़कियों के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, लड़कियों को कुल छह प्रमुख चरणों में लाभ मिलेगा, जिनकी जानकारी आप नीचे देख सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत पैसे विभिन्न चरणों में दिए जाएंगे, जैसे कि:
- जन्म के समय
- टीकाकरण के समय
- कक्षा 1 में दाखिला
- कक्षा 6 में दाखिला
- कक्षा 9 में दाखिला
- स्नातक स्तर पर
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बालिकाओं के विकास के लिए शुरू की गई है। इस योजना को 25 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने लॉन्च किया था।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना (Kanya Sumangala Yojana) का उद्देश्य है लड़कियों की सामाजिक सुरक्षा और उत्थान को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत लड़कियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को भी रोका जाएगा।
इस योजना के मुख्य बिंदु:
- योजना के तहत 6 प्रमुख चरणों में विभिन्न आयु वर्ग की लड़कियों को एकमुश्त धनराशि दी जाती है।
- योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए लड़कियों को विभिन्न चरणों में सहायता मिलेगी।
योजना की पूरी जानकारी:
- वेबसाइट: mksy.up.gov.in
आइए, इस योजना की पूरी जानकारी विस्तार से जानें।
यह भी देखें: PM Surya Ghar : प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना 2024
- ये 8 सरकारी योजनाएं गरीब लड़कियों की ज़िंदगी बदल सकती हैं
- Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana 2024
- PM Vishwakarma Yojana Online Apply & Status
- Pradhan Mantri Mudra Yojana 2024
आवेदन का स्टेटस कैसे देखें
यदि आपने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत आवेदन किया है, तो आप अपने आवेदन की स्थिति को नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं:
यह लिंक आपको आवेदन की स्थिति देखने के लिए गेस्ट लॉगिन पेज पर ले जाएगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए पात्र कौन है
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- निवास: लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए और उनके पास स्थायी निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए। मान्य दस्तावेजों में राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बिजली या टेलीफोन बिल शामिल हैं।
- वार्षिक आय: लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- बच्चों की संख्या: एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार का आकार: परिवार में अधिकतम दो बच्चे होने चाहिए।
- जुड़वा बच्चे: यदि किसी महिला की दूसरी डिलीवरी में जुड़वा लड़के या लड़कियां होती हैं, तो लड़की को तीसरे बच्चे के रूप में लाभ मिलेगा। अगर पहली डिलीवरी से एक लड़की और दूसरी डिलीवरी से जुड़वा लड़कियां हैं, तो सभी तीन लड़कियों को लाभ मिलेगा।
- गोष्ठी बच्चे: यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है, तो परिवार की जैविक और विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को मिलाकर अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ
इस योजना के तहत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में लाभ प्रदान किया जाता है। हाल ही में, सरकार ने योजना की लाभ राशि को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया है। राशि निम्नलिखित छह श्रेणियों में दी जाती है:
श्रेणी | डिटेल्स | लाभ राशि (रू) |
---|---|---|
पहली श्रेणी | नवजात बालिकाएं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके बाद हुआ हो। | 5000.00 |
दूसरी श्रेणी | बालिकाएं जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो। | 2000.00 |
तीसरी श्रेणी | बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 3000.00 |
चौथी श्रेणी | बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 3000.00 |
पांचवीं श्रेणी | बालिकाएं जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवीं कक्षा में प्रवेश लिया हो। | 5000.00 |
छठी श्रेणी | बालिकाएं जिन्होंने 10वीं/12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक-डिग्री या दो वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो। | 7000.00 |
इस योजना के तहत राशि विभिन्न चरणों में जारी की जाती है, जैसे कि टीकाकरण, जन्म, कक्षा 1, 6, 9 में प्रवेश और स्नातक स्तर पर।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- माता-पिता/अभिभावकों का आधार कार्ड
- पासबुक और बैंकिंग डिटेल्स
- राशन कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण
- गोद ली गई बच्चियों के मामले में गोद लेने का प्रमाण पत्र
- बालिका और माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि माता या पिता जीवित नहीं हैं)
- ई-सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र संख्या (केवल चरण 1 के लिए)
योजना के आवेदन लिए ज़रूरी स्टेप्स
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
स्टेप 1: वेबसाइट पर जाएं: आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाएं। “Citizen’s Service Portal” में “Apply Here” पर क्लिक करें।
स्टेप 2: लॉगिन या साइन अप करें:
- मौजूदा उपयोगकर्ता अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी डालकर साइन इन करें।
- नए उपयोगकर्ता सभी शर्तों को पढ़ें और “I Agree” पर क्लिक करके साइन अप करें।
स्टेप 3: पंजीकरण फॉर्म भरें: पंजीकरण फॉर्म भरें और सत्यापन के लिए “Send OTP” पर क्लिक करें।
स्टेप 4: OTP दर्ज करें: प्राप्त OTP को दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
स्टेप 5: लॉगिन और फॉर्म भरें: पासवर्ड और आईडी डालकर वेबसाइट में लॉगिन करें। सभी आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण फॉर्म भरें और “Submit” पर क्लिक करें।
स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें: प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।